अगर कोई किसी लड़की या महिला के शारीरिक बनावट के संबंध में कोई बात कहता है तो वह अब जेल की सलाखों के पीछे जा सकता है। ऐसा केरल हाई कोर्ट की एक राय के बाद संभावना बनी हैं। महिला के शरीर की बनावट पर टिप्पणी यौन आचरण का मामला बन सकता है
केरल हाईकोर्ट में एक मामला आया था जिसमें राज्य विद्यत बोर्ड में काम करने वाली एक महिला ने शिकायत की थी उसका सहकर्मी उनकी शारीरिक बनावट को लेकर हमेशा टीका-टिप्पणी करता है। इस संबंध में महिला ने अपने विभाग के उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब महिला हारकर केरल हाई कोर्ट के शरण में गई। यह मामला 2013 का है। कोर्ट के आदेश के बाद अभियुक्त के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।
लेकिन अभियुक्त ने भी प्रतिक्रिया में महिला के खिलाफ एक मामला दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति ए. बदरूद्दीन की एकल पीठ में हुई। अभियुक्त के वकील ने कहा कि उसके मुवक्किल ने तो महिला की प्रशंसा में ही उसकी शारीरिक बनावट पर टिप्पणी की थी। भला यह कैसे अश्लील आचरण हो सकता है। लेकिन पीड़िता की तरफ से सरकारी वकील ने इसका विरोध करते हुए न्यायाधीश से उचित राय देने की मांग की। न्यायाधीश ने पीड़िता के पक्ष में ही राय देते हुए अभियुक्त के आचरण को अश्लील बताया। साथ ही उन्होंने मामला खारिज करने से इनकार कर दिया और पुलिस को आगे जांच का निर्देश दिया।