पिछले सप्ताह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में जिस तरह से जेहादियों द्वारा हिंदुओं पर कातिलाना हमला किया गया, उनके घरों-मंदिरों और संपत्तियों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई, उससे कलकत्ता हाईकोर्ट भी नाराज है। और, राज्य सरकार की पुलिस व्यवस्था पर कठोर टिप्पणी की है।
ममता सरकार की पुलिस पर हाई कोर्ट को विश्वास नहीं है, इसलिए उसने मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों जंगीपुर, शमशेरगंज, सुती, धुलियान और फरक्का में अर्धसैनिक बलों की तैनाती को जारी रखने का आदेश दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस राजा बसु चौधरी की डिवीजन बेंच ने गुरुवार को यह आदेश दिया है। आपको बता दें कि हिंसा पीड़ित सैकड़ों हिंदू परिवारों को भी पुलिस पर विश्वास नहीं था और वे भी अर्धसैनिक बलों की तैनाती जारी रखना चाहते थे। हाई कोर्ट ने मुर्शिदाबाद में शांति बनाये रखने के लिए अर्धसैनिकों बलों की तैनाती को जरूरी बताया है।
फिलहाल मुर्शिदाबाद जिले में अर्धसैनिक बलों की कुल 17 कंपनियां तैनात हैं। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने हिंसाग्रस्त इलाके से पलायन करने वाले लोगों को वापस उनके इलाके में सुरक्षित लाने के एक कमेटी गठित करने को भी राज्य सरकार को कहा है। इस कमेटी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और स्टेट लिगल सर्विस के एक-एक सदस्य शामिल होंगे। इस कमेटी को यह तय करना है कि पलायन किये सभी लोग सुरक्षित अपने घरों में वापस लौट सकें।
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