Tuesday, April 29, 2025

आरजी कर रेप-हत्या मामले के अभियुक्त को क्या होगी फांसी? सोमवार को हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला

कोलकाता के आरजी कर रेप और हत्या मामले में अभियुक्त संजय राय को क्या फांसी की सजा होगी, अब यह फैसला कलकत्ता हाईकोर्ट करेगा। कोलकाता के सियालदह कोर्ट ने अभियुक्त को फांसी की सजा न देकर आजीवर कारावास की सजा दी है। लेकिन आरजी कर रेप-हत्या मामले की जांच करने वाली केंद्रीय एजेंसी सीबीआई ने हाईकोर्ट में याचिका देकर अभियुक्त को फांसी की मांग की है जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी।

शुक्रवार को सीबीआई की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करने की तिथि तय की है। हाईकोर्ट की डबल बेंच के जस्टिस देवांशु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी सोमवार को सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करेंगे। बुधवार को सीबीआई ने हाईकोर्ट में याचिका देकर अभियुक्त को फांसी की सजा की मांग की थी। वहीं राज्य सरकार की तरफ से भी हाईकोर्ट में याचिका देकर अभियुक्त संजय राय को फांसी की सजा देने की मांग की गई थी। अभियुक्त की फांसी की सजा की मांग को लेकर राज्य सरकार और सीबीआई में टकराव दिखी थी।

राज्य सरकार बनाम सीबीआई की लड़ाई

राज्य सरकार की तरफ से कलकत्ता हाई कोर्ट में अभियुक्त संजय राय की फांसी की सजा देने की मांग करते हुए मंगलवार को एक याचिका दायर की गई थी। राज्य सरकार का मानना है कि आरजी कर अस्पताल की ट्रेनी महिला डॉक्टर की जिस तरह से रेप कर हत्या की गई है, इससे यह मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बनता और इसमें कठोर से कठोरतम सजा यानी फांसी होनी चाहिए। लेकिन बुधवार को जांच एजेंसी सीबीआई भी हाई कोर्ट पहुंच गई और अभियुक्त को फांसी की सजा देने की मांग की। सीबीआई की तरफ से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल राजदीप मजूमदार ने कहा कि सीबीआई ने इस मामले में कोर्ट से सर्वोच्च सजा की मांग की थी। उनका सवाल है कि पीड़िता के परिवार और सीबीआई अगर अभियुक्त को सर्वोच्च सजा देने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में अपील नहीं करते हैं तो फिर कैसे राज्य सरकार इसके लिए याचिका दे सकती है।

सियालदह कोर्ट ने फांसी की सजा से किया था इनकार

गौरतलब है कि सोमवार को कोलकाता की सियालदह कोर्ट ने आरजी कर रेप एवं हत्या मामले में सजा का ऐलान करते हुए अभियुक्त संजय राय को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी। न्यायाधीश अनिर्वाण दास ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानने से इनकार करते हुए फांसी की सजा देने से इनकार कर दिया था। जबकि मामले की जांच एजेंसी सीबीआई ने अभियुक्त के लिए कठोर से कठोरतम यानी फांसी की सजा की मांग की थी। फांसी की सजा नहीं होने पर पीड़िता के परिवार के साथ ही सीबीआई और अन्य पक्षों ने नाखुशी जतायी थी।

ममता बनर्जी चाहती हैं फांसी की सजा

वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उसी दिन शाम को कहा था कि हम फांसी की सजा चाहते हैं। दूसरे दिन राज्य सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका डालकर अभियुक्त को फांसी की सजा देने की मांग की गई थी। अब मामले में राज्य सरकार और सीबीआई आमने-सामने आ गये हैं। अगले सोमवार को सुनवाई पर सबकी नजर रहेगी। (फोटो साभार-आनंदबाजार.कॉम)

 

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